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यूपी में मतदाता सूची संशोधन: चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले पर लगाई रोक, 12 नवंबर को ड्राफ्ट सूची

By Gagariya Editorial Desk•22 Oct 2026 IST•1 min read•Human Reviewed & Fact-Checked
यूपी में मतदाता सूची संशोधन: चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले पर लगाई रोक, 12 नवंबर को ड्राफ्ट सूची
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चुनाव आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR-2027) से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। अब इन अधिकारियों का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

निर्देश यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा के कार्यालय से जारी हुआ। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और सुधार से जुड़े अधिकारी जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 13-सीसी के तहत चुनाव आयोग में डिप्युटेशन पर माने जाते हैं। इस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन में काम करते हैं।

रोक के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और रिवीजन कार्य से जुड़े अन्य सभी अधिकारी आते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि रिवीजन अवधि में इन अधिकारियों के पद खाली नहीं रखे जाएंगे।

शेड्यूल तय है। 12 नवंबर, 2026 को इंटीग्रेटेड मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निपटारा 28 दिसंबर तक नियमों के मुताबिक होगा। अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी, 2027 को होगा।

इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2027 को पात्रता तिथि मानकर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR का निर्देश दिया था — उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है।

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यह फैसला मतदाता सूची से जुड़े एक विवाद के ठीक बाद आया है। 21 अक्टूबर की रात कांग्रेस ने पीलीभीत सदर में 16,554 वोटरों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी CEO ने वहां के ERO और VRC ऑपरेटर को ड्यूटी से हटाकर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। (स्रोत: Lokmat Times/PTI)

📷 फोटो: Election Commission of India, Wikimedia Commons (GODL-India)

Questions people ask

कौन-कौन से अधिकारियों के तबादले पर रोक लगी है?
जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) समेत SSR-2027 से जुड़े सभी अधिकारी। इनका तबादला अब आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।
यह रोक कब तक लागू रहेगी?
ड्राफ्ट प्रकाशन (12 नवंबर, 2026) से अंतिम प्रकाशन (4 जनवरी, 2027) तक। इस अवधि में संबंधित पद खाली भी नहीं रखे जाएंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए क्या करें?
12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं। इनका निपटारा 28 दिसंबर तक नियमों के अनुसार होगा।
SSR-2027 किन-किन राज्यों में हो रहा है?
1 जनवरी, 2027 को पात्रता तिथि मानकर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में — इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केरल, असम, गुजरात, तमिलनाडु आदि शामिल हैं।
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 13-सीसी क्या कहती है?
इसके तहत मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और सुधार से जुड़े अधिकारी चुनाव आयोग में डिप्युटेशन पर माने जाते हैं और आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन में काम करते हैं।

Sources

  1. Economic Times (economictimes.indiatimes.com)
  2. Hindustan Times (hindustantimes.com)
  3. Asianet Newsable (newsable.asianetnews.com)
  4. Lokmat Times (PTI) (lokmattimes.com)

Editorial Note: This explainer was researched using verified primary sources and official notifications, then independently fact-checked, reviewed, and finalized under human editorial guidance by the Gagariya desk.

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