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वोटर Form 6 ऑनलाइन कैसे भरें: स्टेप-बाय-स्टेप

By Gagariya Editorial Desk•26 Oct 2026 IST•5 min read•Human Reviewed & Fact-Checked

Form 6 क्या है और किस काम आता है

Form 6 वह आवेदन है जिससे कोई व्यक्ति अपना नाम अपने रहने वाले क्षेत्र की मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के भारतीय नागरिक हैं और जिनका नाम अभी किसी भी मतदाता सूची में नहीं है। Election Commission के अनुसार सामान्य मतदाता के रूप में नामांकन के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं: भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूरी करना, और उस निर्वाचन क्षेत्र के भाग में सामान्य रूप से निवासी होना। एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि Form 6 सिर्फ़ पहली बार वोटर बनने वालों के लिए है। सच यह है कि जो व्यक्ति पहले कभी सूची में नहीं जुड़ा, वह भी इसी फ़ॉर्म से आवेदन करता है। लेकिन अगर आपका नाम पहले से सूची में है और सिर्फ़ पता, नाम या फोटो में सुधार करना है, तो वह काम Form 8 से होता है, Form 6 से नहीं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी Form 8 ही भरा जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है

आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र किसी qualifying date पर 18 साल पूरी होनी चाहिए। Qualifying dates साल में चार होती हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी उम्र 1 अक्टूबर को 18 साल हो रही है, तो आप उस तारीख़ को आधार बनाकर आवेदन कर सकते हैं। जो लोग 18 साल के होने वाले हैं, उनके लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था भी बताई गई है, इसलिए पोर्टल पर अपनी स्थिति खुद जाँच लेना बेहतर है। आवेदन उसी निर्वाचन क्षेत्र में करना होता है जहाँ आप सामान्य रूप से रहते हैं। पढ़ाई या नौकरी के लिए अस्थायी रूप से कहीं और रहना, सामान्य निवास की जगह नहीं बदलता। अगर आप स्थायी रूप से किसी नए शहर में बस गए हैं, तो आवेदन वहीं से होगा।

काग़ज़ तैयार रखें

ज़रूरत आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़
उम्र का प्रमाण (कोई एक) जन्म प्रमाणपत्र, Aadhaar, PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, दसवीं का प्रमाणपत्र या मार्कशीट
रहने का प्रमाण (कोई एक) Aadhaar, बिजली-पानी-गैस का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, पंजीकृत किराया समझौता
फ़ोटो हाल की पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, हल्की पृष्ठभूमि के साथ
संपर्क मोबाइल नंबर (OTP के लिए) और ईमेल आईडी
Aadhaar के बारे में एक बात साफ़ रखनी चाहिए। Aadhaar देना स्वैच्छिक है। अगर आपके पास Aadhaar नहीं है, तो फ़ॉर्म में दिए गए घोषणा-पत्र का विकल्प चुन सकते हैं। Aadhaar न होने से आवेदन ख़ारिज नहीं होता। दस्तावेज़ों की अंतिम सूची पोर्टल पर आवेदन के समय ही दिखती है, इसलिए ऊपर दी गई सूची को शुरुआती चेकलिस्ट समझें, अंतिम शब्द नहीं।

ऑनलाइन आवेदन, कदम-दर-कदम

  1. पोर्टल खोलें: voters.eci.gov.in पर जाएँ। यही Election Commission का Voters' Services Portal है। Voter Helpline App से भी यही प्रक्रिया होती है।
  2. खाता बनाएँ: Sign Up पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें, कैप्चा भरें और OTP से नंबर सत्यापित करें।
  3. लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। ज़रूरत पड़ने पर OTP से फिर सत्यापन होगा।
  4. Form 6 चुनें: डैशबोर्ड पर New Voter Registration (Form 6) चुनें। फिर अपना राज्य, ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनें, जहाँ आप सामान्य रूप से रहते हैं।
  5. व्यक्तिगत जानकारी भरें: अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, और पिता, माता, पति या क़ानूनी अभिभावक में से किसी एक का नाम डालें। पोर्टल नाम का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भी दिखा सकता है, उसे भी ध्यान से देखें।
  6. पता भरें: मकान नंबर, गली, गाँव या शहर, डाकघर, पिन कोड और तहसील या तालुका डालें। पता वही होना चाहिए जो आपके पते के प्रमाण से मेल खाता हो।
  7. दस्तावेज़ और फ़ोटो अपलोड करें: उम्र का प्रमाण, रहने का प्रमाण और हाल की फ़ोटो साफ़ स्कैन या फ़ोटो के रूप में अपलोड करें। धुंधली तस्वीर देर का आम कारण बनती है।
  8. घोषणा और जाँच: घोषणा वाला भाग पढ़ें, फिर पूरे फ़ॉर्म का प्रीव्यू देखें। नाम की स्पेलिंग और जन्म तिथि दोबारा मिलाएँ, क्योंकि छोटी ग़लती भी आवेदन अटका सकती है।
  9. जमा करें और रेफ़रेंस नंबर संभालें: Submit करने के बाद स्क्रीन पर दिखा रेफ़रेंस या आवेदन नंबर नोट करें। यह नंबर SMS से भी आ सकता है। इसी से आगे स्टेटस ट्रैक होगा। ऑफ़लाइन तरीका भी मौजूद है। Form 6 Electoral Registration Officer (ERO) या Assistant ERO के दफ़्तर और Booth Level Officer (BLO) से मुफ़्त मिलता है। उसे भरकर दस्तावेज़ों के साथ ERO को सौंपा जा सकता है, डाक से भेजा जा सकता है, या BLO को दिया जा सकता है।

आवेदन के बाद क्या होता है

जमा होने के बाद आवेदन की जाँच Booth Level Officer करता है। BLO आपके पते पर जाकर जानकारी की पुष्टि कर सकता है, इसलिए आवेदन में दिया गया पता सही होना ज़रूरी है। जाँच के बाद Electoral Registration Officer निर्णय लेता है। अगर किसी ने आपके आवेदन पर आपत्ति की है, तो सुनवाई भी हो सकती है, जिसमें आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। निर्णय के बाद नाम मतदाता सूची में जुड़ता है और EPIC नंबर जारी होता है। e-EPIC को पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आवेदन का स्टेटस पोर्टल पर रेफ़रेंस नंबर से देखा जा सकता है। मदद के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 है।

Form 6, 6A, 7 और 8 में फ़र्क़

  • Form 6: भारत में रहने वाले नए मतदाता का नाम जोड़ना।
  • Form 6A: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (ओवरसीज़ वोटर) का नाम जोड़ना।
  • Form 7: किसी ग़लत प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटवाना।
  • Form 8: पहले से दर्ज नाम में सुधार, एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट होना, या पहचान पत्र बदलवाना। यह फ़र्क़ इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ग़लत फ़ॉर्म भरने से आवेदन वापस हो सकता है, और समय भी बर्बाद होता है।

राज्यवार फ़र्क़ और deadline वाली बात

इस लेख में कोई एक राष्ट्रीय अंतिम तारीख़ नहीं दी गई है, और यह जानबूझकर किया गया है। सामान्य प्रक्रिया साल भर चलती है, लेकिन जब किसी राज्य में विशेष पुनरीक्षण या वार्षिक पुनरीक्षण चल रहा हो, तो दावे और आपत्तियों की समय-सारणी उस राज्य की होती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की साइट पर उस राज्य की समय-सारणी ज़रूर देखें। एक और बात पर स्रोत चुप नहीं हैं, लेकिन स्थिति साफ़ नहीं है। कुछ विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऑनलाइन Form 6 में अतिरिक्त घोषणा का भाग भी दिख सकता है। ऐसा दिखे तो घबराएँ नहीं, पोर्टल पर दिख रहे फ़ॉर्म को ही अंतिम मानें और उसमें माँगी गई जानकारी सही-सही भरें। यह लेख सामान्य प्रक्रिया का है, किसी राज्य के विशेष पुनरीक्षण का नहीं।

आवेदन के बाद आपको क्या देखना है

आवेदन जमा करना आधी प्रक्रिया है। दूसरी आधी यह है कि आप रेफ़रेंस नंबर संभालकर रखें, BLO की जाँच के लिए पते पर उपलब्ध रहें, और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम ज़रूर जाँचें। अगर सूची में नाम नहीं दिखे, तो स्टेटस देखकर पता करें कि आवेदन किस चरण में है, और ज़रूरत हो तो 1950 पर मदद लें। 📷 Illustration: AI-generated

Questions people ask

Form 6 भरने की फ़ीस कितनी है?
आवेदन मुफ़्त है। कोई भी व्यक्ति या साइट इसके लिए शुल्क माँगे तो वह आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
क्या Aadhaar के बिना Form 6 भर सकते हैं?
हाँ। Aadhaar देना स्वैच्छिक है। Aadhaar न होने पर फ़ॉर्म में दिया गया घोषणा-पत्र चुन सकते हैं।
आवेदन के बाद नाम कब जुड़ता है?
BLO की जाँच और ERO के निर्णय के बाद नाम जुड़ता है। इसमें कितना समय लगेगा, यह राज्य और पुनरीक्षण की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए रेफ़रेंस नंबर से स्टेटस देखते रहें।
क्या मैं अपने गाँव का पता देकर शहर में वोट डाल सकता हूँ?
नहीं। मतदान उसी क्षेत्र में होता है जहाँ आपका नाम सूची में दर्ज है। स्थायी रूप से शिफ़्ट होने पर नया आवेदन या Form 8 से बदलाव करना होगा।
स्टेटस कैसे देखें?
voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके रेफ़रेंस नंबर से स्टेटस देखें। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 है।

Sources

  1. Election Commission of India, मतदाता नामांकन पृष्ठ (old.eci.gov.in)
  2. Form 6 गाइड और दस्तावेज़ सूची (voterlistcheck.in)
  3. Form 6 दस्तावेज़ और प्रक्रिया विवरण (instapdf.in)
  4. Election Commission, SIR समय-सारणी पर PIB विज्ञप्ति (pib.gov.in)

Editorial Note: This explainer was researched using verified primary sources and official notifications, then independently fact-checked, reviewed, and finalized under human editorial guidance by the Gagariya desk.

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