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1 जनवरी 2027 से नए हवाई किराया नियम: क्या बदलेगा

By Gagariya Editorial Desk•2 Nov 2026 IST•4 min read•Human Reviewed & Fact-Checked
1 जनवरी 2027 से नए हवाई किराया नियम: क्या बदलेगा
Photo: Own or licensed by the publisher

हवाई टिकट खरीदते समय अब आपको सिर्फ एक कुल राशि नहीं दिखेगी। 1 जनवरी 2027 से लागू हो रहे नए नियमों में airlines को base fare से लेकर refund शर्तों तक का पूरा ब्योरा दिखाना होगा, और असाधारण हालात में सरकार के पास किराया निर्देश देने का कानूनी रास्ता भी होगा।

नया नियम क्या कहता है

Rule 192, जो tariff से जुड़ा है, के तहत airlines को अपना tariff तय करते समय operating cost जैसे पहलुओं का ध्यान रखना होगा। तय किया गया tariff DGCA को तय प्रारूप, तरीके और समय-सीमा में जमा करना होगा, और airlines को उसे अपनी website या किसी दूसरे digital platform पर भी प्रकाशित करना होगा ताकि यात्री उसे देख सकें। DGCA इन tariff की निगरानी करेगा। यात्रियों के लिए सबसे ठोस बदलाव टिकट पर दिखने वाली जानकारी में है। Booking website और जारी किए गए टिकट, दोनों पर यात्री को कुल देय राशि दिखानी होगी। इसके साथ अलग-अलग ब्योरा भी देना होगा: base fare, taxes, fees, cancellation charges, refund conditions और बाकी charges। नियम यह भी साफ करते हैं कि taxes का मतलब सरकार को दी जाने वाली राशि है, जबकि fees का मतलब यात्रियों को दी गई सेवाओं या सुविधाओं के लिए service provider को दी जाने वाली राशि है।

सरकार कब दखल दे सकती है

Rule 192(6) के तहत केंद्र सरकार लिखित निर्देश जारी कर सकती है, अगर उसे लगता है कि कोई असाधारण स्थिति पैदा हो गई है और जनहित में हस्तक्षेप जरूरी है। लेकिन इस अधिकार पर दो शर्तें लगी हैं: निर्देश हालात के अनुपात में होना चाहिए, और वह सिर्फ निर्देश में तय अवधि तक ही लागू रहेगा। यह बात साफ है कि यह नियम किसी fare ceiling या संख्या वाली सीमा को तय नहीं करता। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि "असाधारण स्थिति" किसे माना जाएगा, और न ही यह तय है कि किस route या किस स्थिति में हस्तक्षेप होगा। सरकार को individual fares की पहले से मंजूरी देने का प्रावधान भी नहीं है। मतलब, सामान्य हालात में airlines की pricing freedom बनी रहेगी।

पुराने नियम से क्या बदला

पुराने Aircraft Rules, 1937 के Rule 135(4) के तहत DGCA को यह अधिकार था कि वह excessive या predatory tariff या oligopolistic practices वाले मामलों में निर्देश जारी कर सके। नए Rule 192 में DGCA की tariff निगरानी की जिम्मेदारी तो बनी हुई है, लेकिन DGCA के हस्तक्षेप के ये खास आधार दोहराए नहीं गए हैं। इसकी जगह हस्तक्षेप का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, और वह भी सिर्फ असाधारण स्थिति में। यानी, अधिकार का धारक बदल गया है (DGCA से केंद्र सरकार) और उसका दायरा भी सिमट गया है (excessive/predatory tariff से सिर्फ असाधारण स्थिति तक)। Tariff का मतलब है वह किराया ढांचा जो airline तय करती है। DGCA यानी Directorate General of Civil Aviation, भारत का aviation regulator है। "असाधारण स्थिति" वह शब्द है जिस पर सरकार का हस्तक्षेप टिका है, लेकिन नियम में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 वह कानून है जिसके तहत ये नए नियम बने हैं; इसने 1934 के Aircraft Act की जगह ली है, और नए नियम 1 जनवरी 2027 से 1937 के Aircraft Rules की जगह लेंगे।

यात्री के लिए क्या बदलेगा

आम यात्री के लिए सबसे सीधा फायदा पारदर्शिता में है। 1 जनवरी 2027 से booking करते समय आपको सिर्फ एक कुल राशि नहीं, बल्कि उसका पूरा टूटा हुआ ब्योरा दिखना चाहिए: कितना base fare है, कितना tax है, कितनी fees है, और cancellation या refund की शर्तें क्या हैं। अगर कोई airline यह ब्योरा नहीं दिखाती है, तो वह नियम का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर, यात्रियों को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इन नियमों से किराए अपने आप सस्ते हो जाएंगे। नियम में कोई स्थायी cap नहीं है, इसलिए सामान्य दिनों में किराया बाजार के हिसाब से ही तय होगा। त्योहारों या आपात स्थिति में किराया बढ़ने पर सरकार के पास अब दखल देने का एक कानूनी रास्ता होगा, लेकिन वह दखल कब और कैसे होगा, यह अभी तय नहीं है।

अभी क्या साफ नहीं है

नियम में "असाधारण स्थिति" की परिभाषा नहीं दी गई है, और पुराने नियम के excessive/predatory tariff वाले आधार नए नियम में दोहराए नहीं गए हैं। लेकिन यह बात अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि मंत्रालय ने इस बदलाव की वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने जानबूझकर predatory pricing पर कार्रवाई का अधिकार हटाया है; सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि नया नियम उन आधारों को दोहराता नहीं है।

आगे क्या होगा

16 अक्टूबर को Solicitor General Tushar Mehta ने Supreme Court को बताया था कि नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है और वे दो हफ्तों में प्रकाशित हो जाएंगे। अक्टूबर के अंत में नियम Official Gazette में अधिसूचित हुए। इसके बाद court ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अधिसूचित नियमों को 16 नवंबर तक court के सामने रखे। यह पृष्ठभूमि इसलिए अहम है क्योंकि यह पूरा मामला Supreme Court में arbitrary और excessive airfares के आरोपों वाली कार्यवाही के बीच आया है। भारत में अब तक deregulated airfare व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें airlines बाजार के हिसाब से किराया तय करती हैं। अब 1 जनवरी 2027 से नई व्यवस्था लागू होगी, और तब पहली बार यह दिखेगा कि सरकार असाधारण स्थिति में अपने नए अधिकार का इस्तेमाल करती है या नहीं, और DGCA की निगरानी टिकटों पर दिखने वाले ब्योरे में कितना फर्क लाती है।

Further reading

The Hindu BusinessLine, Storyboard18

📷 Illustration: AI-generated

Questions people ask

क्या नए नियमों से हवाई किराया सस्ता हो जाएगा?
नहीं, नियम में कोई स्थायी fare cap नहीं है। सामान्य दिनों में किराया बाजार के हिसाब से ही तय होगा।
सरकार किराया कब नियंत्रित कर सकती है?
सिर्फ असाधारण स्थिति में, जनहित में, लिखित और समय-सीमा वाले निर्देश से। निर्देश हालात के अनुपात में होना चाहिए।
नए नियम कब से लागू होंगे?
1 जनवरी 2027 से।
टिकट पर अब क्या दिखना चाहिए?
कुल देय राशि के साथ base fare, taxes, fees, cancellation charges और refund conditions का अलग-अलग ब्योरा, booking website और टिकट दोनों पर।
क्या airlines को अब हर किराए के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी?
नहीं, individual fares की पूर्व मंजूरी का प्रावधान नहीं है। Airlines को सिर्फ अपना tariff DGCA को जमा करना और प्रकाशित करना होगा।

Editorial Note: This explainer was researched using verified primary sources and official notifications, then independently fact-checked, reviewed, and finalized under human editorial guidance by the Gagariya desk.

This story is informational only and is not financial advice. Decisions about money belong with a registered adviser — the sources above are a good place to start reading.

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