VB-G RAM G शिकायत का 15 दिन में निपटारा अनिवार्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), यानी VB-G RAM G, के लिए शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजना के काम से जुड़ी शिकायतों के लिए तीन स्तर की व्यवस्था बनेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों का मकसद शिकायत निवारण को सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि लोगों की शिकायतों पर समय पर ध्यान दिया जाए।
पहले क्या था, अब क्या बदला
पहले भी योजना से जुड़ी शिकायतें दर्ज होती थीं, लेकिन अब मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा के साथ एक तय ढांचा अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों में जांच और निपटारे के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। शिकायत की जांच मिलने की तारीख से सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी। पूरी शिकायत का निपटारा मिलने की तारीख से 15 दिन में करना होगा। यह समय सीमा ही इस अधिसूचना का सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब देरी की स्थिति में मामला अपने आप अगले स्तर पर जाएगा।
तीन स्तर की व्यवस्था
राज्य सरकारों को तीन स्तरों पर शिकायत निवारण की व्यवस्था बनानी होगी। ये स्तर ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला हैं। हर स्तर पर तय शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत को लेंगे, दर्ज करेंगे, जांच करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक इस व्यवस्था की देखरेख करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह पक्का करेंगे कि शिकायतें तय व्यवस्था और डिजिटल ढांचे के माध्यम से निपटाई जाएं।
| स्तर | जिम्मेदारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत | शिकायत लेना, दर्ज करना, जांच और निपटारा |
| प्रखंड | शिकायत लेना, दर्ज करना, जांच और निपटारा |
| जिला | शिकायत लेना, दर्ज करना, जांच और निपटारा, साथ ही जिले भर की व्यवस्था की देखरेख |
शिकायत कैसे दर्ज होगी
मंत्रालय ने शिकायत दर्ज कराने के कई रास्ते बताए हैं। कोई भी व्यक्ति योजना के काम से जुड़ी शिकायत नीचे दिए गए तरीकों से दे सकता है:
- तय शिकायत निवारण अधिकारी के सामने खुद जाकर।
- स्पीड पोस्ट से, डिलीवरी का प्रमाण साथ रखते हुए।
- केंद्र सरकार की ओर से तय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
- टेलीफोन या तय हेल्पलाइन के माध्यम से, या राज्य सरकार की ओर से तय किसी अन्य तरीके से।
कागज पर मिली शिकायत को उसी दिन तय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। अगर उसी दिन यह मुमकिन न हो तो अगले कार्य दिवस तक यह काम पूरा करना होगा। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को पावती मिलेगी। इस पावती में पंजीकरण संख्या, मिलने की तारीख और शिकायत लेने वाले अधिकारी का पद लिखा होगा। डिजिटल तरीके से दी गई शिकायत की पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलेगी और कागज पर दी गई शिकायत की पावती कागज पर भी दी जाएगी।
शिकायत खारिज नहीं होगी इस आधार पर
नियमों की एक अहम बात यह है कि किसी शिकायत का पंजीकरण सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि उसका फॉर्मेट, भाषा, जमा करने का तरीका या कोई प्रक्रियागत कमी ठीक नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि इस नियम का मकसद यह है कि ग्रामीण लोग तकनीकी या प्रक्रियागत जरूरतों के कारण शिकायत दर्ज कराने से वंचित न रहें। जांच के दौरान अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े मांग सकते हैं। जहां जरूरी होगा, वहां शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा, खुद सामने आकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
15 दिन बीतने पर क्या होगा
अगर शिकायत 15 दिन में नहीं निपटती है तो वह राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत अगले ऊंचे स्तर पर भेज दी जाएगी। ऊंचा स्तर मामले की जांच करेगा और निपटारे के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ऐसी शिकायतों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तब तक जारी रहेगी जब तक उनका निपटारा नहीं हो जाता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत के पंजीकरण से लेकर अंतिम निपटारे तक की पूरी जानकारी दर्ज होगी। जांच के नतीजे और की गई कार्रवाई भी इसी प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी और शिकायतकर्ता को बताई जाएगी।
नियमों में निवारण व्यवस्था के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है। मंत्रालय ने कहा है कि अपील VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की अनुसूची एक के अनुसार दाखिल और निपटाई जाएगी। अपील की समय सीमा को लेकर अधिसूचना की जानकारी में कोई दिन नहीं बताए गए हैं, इसलिए इस बारे में राज्य की व्यवस्था से पूछना सही रहेगा।
किसे फायदा होगा और क्या ध्यान रखें
इस व्यवस्था का सीधा फायदा उन ग्रामीण परिवारों को होगा जो योजना के काम से जुड़ी शिकायत लेकर जाते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी बातें ये हैं। शिकायत देते समय मिलने की तारीख और पंजीकरण संख्या संभालकर रखें, क्योंकि 7 दिन और 15 दिन की गिनती मिलने की तारीख से शुरू होती है। कागज पर शिकायत दी है तो पावती जरूर लें। अगर 15 दिन बीत जाएं और जवाब न मिले तो मामला अगले स्तर पर भेजा जाना चाहिए, इसलिए उस स्तर से संपर्क किया जा सकता है।
एक बात पर अभी साफ जानकारी नहीं है। मंत्रालय की जानकारी में डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम और हेल्पलाइन नंबर नहीं बताए गए हैं। ये राज्य सरकारों की ओर से तय किए जाएंगे। इसलिए शिकायत दर्ज कराने से पहले अपने प्रखंड कार्यालय से प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन की पुष्टि कर लेना सही रहेगा।
राज्य सरकारों को अब तीनों स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति और डिजिटल दर्ज की व्यवस्था को जमीन पर उतारना है। नियम अधिसूचित हो चुके हैं, लेकिन इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य कितनी जल्दी अधिकारियों के नाम, प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन सार्वजनिक करते हैं। आने वाले दिनों में इस पर नजर रहेगी कि राज्यों की ओर से इस व्यवस्था के लिए क्या निर्देश जारी होते हैं।
📷 Illustration: AI-generated
Questions people ask
- VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम क्या हैं?
- ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 2 नवंबर 2026 को अधिसूचित नियम हैं। इनके तहत VB-G RAM G योजना से जुड़ी शिकायतों के लिए ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर तय व्यवस्था बनेगी।
- शिकायत का निपटारा कितने दिन में होगा?
- जांच सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी और शिकायत का निपटारा मिलने की तारीख से 15 दिन में करना होगा।
- शिकायत कहां दर्ज कराई जा सकती है?
- शिकायत अधिकारी के सामने खुद जाकर, स्पीड पोस्ट से, तय डिजिटल प्लेटफॉर्म से, टेलीफोन या हेल्पलाइन से दी जा सकती है।
- अगर शिकायत 15 दिन में न निपटे तो क्या होगा?
- वह राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत अगले ऊंचे स्तर पर भेज दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में तब तक रहेगी जब तक निपटारा नहीं हो जाता।
- क्या गलत फॉर्मेट के कारण शिकायत खारिज हो सकती है?
- नहीं। मंत्रालय ने कहा है कि फॉर्मेट, भाषा, जमा करने के तरीके या प्रक्रियागत कमी के आधार पर शिकायत का पंजीकरण नहीं रोका जा सकता।
Sources
- The Hindu BusinessLine: Government notifies grievance redressal rules under VB-G RAM G Act (thehindubusinessline.com)
- Rural Voice: VB-G RAM G grievance rules notified (eng.ruralvoice.in)
- Devdiscourse: Ministry of Rural Development notifies Grievance Redressal Rules, 2026 (PIB release reproduction) (devdiscourse.com)
Editorial Note: This explainer was researched using verified primary sources and official notifications, then independently fact-checked, reviewed, and finalized under human editorial guidance by the Gagariya desk.
Keep reading

india · 3 Nov 2026
CBSE LOC सुधार विंडो: 7 नवंबर तक नाम और विषय ठीक करें
LOC में नाम, जन्मतिथि या विषय गलत है तो 7 नवंबर से पहले स्कूल से ठीक कराएं। इसके बाद बोर्ड ने और मौका न देने की बात कही है।

india · 3 Nov 2026
विशाखापत्तनम HPCL रिफाइनरी में आग, कोई हताहत नहीं
HPCL की विशाख रिफाइनरी में पिच टैंक की आग जल्दी काबू में आई, कोई हताहत नहीं, सभी इकाइयाँ सुरक्षित।

india · 2 Nov 2026
बेंगलुरु-मुंबई Vande Bharat Sleeper: टाइमिंग, किराया
शाम को बेंगलुरु से चलो, अगले दिन दोपहर से पहले मुंबई। नई Vande Bharat Sleeper की टाइमिंग, किराया और बुकिंग की पूरी जानकारी।
The day’s verified stories, one email, 7 am IST. No noise.